- किसके लिए
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के असहाय, साधनहीन व्यक्ति, 12 जनजाति-बहुल जिलों में: बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर; एवं कोरबा के कुछ विकासखंड
- इकाई लागत
- ₹1.50 लाख (दुकान ₹1 लाख + कार्यशील पूंजी ₹50,000); संशोधन के बाद ₹2 लाख (₹1.40 लाख + ₹60,000)
- प्रोत्साहन
- इकाई लागत का 75% (₹1.50 लाख पर ₹1,12,500); ब्याज 4% वार्षिक, 60 मासिक किस्तें, बिना गारंटी
- पात्रता
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष; कक्षा 8 उत्तीर्ण; परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण ₹98,000 / शहरी ₹1.20 लाख तक